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ट्रेजरर ने 'विधवा कर' सुधारने की घोषणा की

ऑस्ट्रेलियाई सरकार विरासत में मिली संपत्ति पर नेगेटिव गियरिंग रियायत बचाने के लिए संशोधन लाई, विपक्ष ने इसे अपर्याप्त बताया।

ट्रेजरर ने 'विधवा कर' सुधारने की घोषणा की
Graphic: Amrit Khabar NewsroomImage rights policy

मुख्य तथ्य

घोषणा
ट्रेजरर जिम चाल्मर्स ने मंगलवार को मसौदा संशोधनों की घोषणा की
प्रभावित
विधवाएं और तलाकशुदा लोग जिन्हें विरासत में निवेश संपत्ति मिली
विपक्ष की प्रतिक्रिया
टिम विल्सन ने सुधार को अपर्याप्त बताया, निरस्त करने की चेतावनी दी
पिछली आलोचना
जून में विल्सन ने 'वित्तीय रूप से धमकाने' का आरोप लगाया

पृष्ठभूमि

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जून में पारित विवादास्पद कर सुधारों के तहत नेगेटिव गियरिंग नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों के अनुसार, निवेशक केवल नई निर्मित संपत्तियों के लिए किराये के नुकसान को अन्य आय पर कर कटौती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

मौजूदा संपत्तियों को ग्रैंडफादर क्लॉज के तहत छूट दी गई थी, लेकिन जो लोग मई की कट-ऑफ तिथि से पहले अपने साथी के साथ संयुक्त रूप से निवेश संपत्ति के मालिक थे, उन्हें साथी की मृत्यु या तलाक की स्थिति में यह छूट खोनी पड़ती। यह अनपेक्षित परिणाम था क्योंकि विरासत में मिली संपत्ति ग्रैंडफादर अवधि के बाद होती।

वर्तमान स्थिति

ट्रेजरर जिम चाल्मर्स ने मंगलवार को मसौदा संशोधनों की घोषणा की, जिसमें पूंजीगत लाभ कर और ट्रस्टों से संबंधित बदलाव भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से 'कुछ परिस्थितियों में नेगेटिव गियरिंग या नई निर्मित संपत्ति के रूप में उपचार की मौजूदा पात्रता बनी रहेगी', जिसमें विरासत या रिश्ते के टूटने के कारण जीवनसाथी से प्राप्त आवासीय संपत्तियां शामिल हैं।

विपक्ष के वित्त प्रवक्ता टिम विल्सन ने मंगलवार रात इस प्रस्तावित सुधार को अपर्याप्त बताया और कहा कि विपक्ष सरकार बनने पर कर बदलावों को निरस्त कर देगा। विल्सन ने स्काई न्यूज से कहा, 'सरकार अब अर्थव्यवस्था में बिछाए गए बारूदी सुरंगों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।'

प्रभाव

इस कदम का सीधा असर उन विधवाओं और तलाकशुदा लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें अपने साथी से विरासत में निवेश संपत्ति मिली है। पहले लागू नियमों के तहत उन्हें नेगेटिव गियरिंग रियायत नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था।

विपक्ष ने पहले जून में इस बदलाव की निंदा की थी, जिसमें टिम विल्सन ने लेबर पर 'शोक के क्षण में विधवाओं को वित्तीय रूप से धमकाने' का आरोप लगाया था। नए प्रस्ताव से इन प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया है।

भविष्य की संभावनाएं

विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।

यदि संशोधन पारित हो जाते हैं, तो विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को विरासत में मिली संपत्तियों पर नेगेटिव गियरिंग रियायत मिलती रहेगी। हालांकि, विपक्ष के विरोध के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि ये बदलाव अंतिम रूप से लागू होंगे या नहीं।

यदि विपक्ष अगले चुनाव में सरकार बनाता है, तो वह इन कर बदलावों को निरस्त कर सकता है, जिससे यह सुधार भी समाप्त हो सकता है। फिलहाल, सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिरोध जारी रहने की संभावना है, और अंतिम परिणाम चुनावी जनादेश पर निर्भर करेगा।

स्रोत: canberratimes.com.au

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