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दिल्ली हाईकोर्ट ने अलख पांडेय के व्यक्तित्व के व्यावसायिक दुरुपयोग पर सुरक्षा का संकेत दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडेय को उनके व्यक्तित्व के व्यावसायिक दुरुपयोग से सुरक्षा देने पर विचार किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह फिजिक्सवाला के संस्थापक अलख पांडेय को उनके व्यक्तित्व के व्यावसायिक दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

न्यायालय ने यह टिप्पणी पांडेय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें उनके नाम, छवि और आवाज के बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

यह मामला व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक हस्तियों के नाम और छवि के व्यावसायिक शोषण से सुरक्षा शामिल है।

स्रोत: indiatimes.com

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