दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया है कि वह संपत्ति रूपांतरण पोर्टल को जल्द से जल्द बहाल करे। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया।
अदालत ने कहा कि पोर्टल को बंद रखने से नागरिकों को असुविधा हो रही है और इससे संपत्ति संबंधी कार्यों में देरी हो रही है। DDA को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे।
यह मामला संपत्ति रूपांतरण की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए आवेदन किए जाते हैं। पोर्टल के बंद होने से कई आवेदन लंबित हैं।
स्रोत: indiatimes.com



