भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुपीरियर फाइनलीज़ लिमिटेड मामले में जलज अग्रवाल के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र संख्या 8296/2024 के संबंध में सामान्य प्रेषण आदेश जारी किया है। यह आदेश अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, यह आदेश जुलाई 2026 में जारी किया गया है। आदेश में वसूली प्रमाणपत्र संख्या 8296/2024 का उल्लेख है, जो सुपीरियर फाइनलीज़ लिमिटेड से जुड़े मामले में जलज अग्रवाल के खिलाफ जारी किया गया है।
यह आदेश सेबी के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किया गया है, जो वित्तीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में वसूली की कार्यवाही करता है। आदेश की प्रति सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



