भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सर्कुलरों के अनुपालन के लिए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सेबी द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई है।
सेबी की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी से संबंधित पूर्व में जारी सर्कुलरों के अनुपालन के लिए दी गई समय-सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि, अधिसूचना में नई समय-सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
यह कदम वित्तीय बाजार के हितधारकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सेबी ने इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की है।



