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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में निर्माण और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में बिना अनुमति के किसी भी निर्माण कार्य और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में निर्माण और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई
Graphic: Amrit Khabar NewsroomImage rights policy

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कंपनी बाग, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, में बिना अदालत की अनुमति के किसी भी प्रकार के अस्थायी या स्थायी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रशाद की पीठ ने पार्क में वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पार्क में संग्रहालय के लिए नए प्रवेश द्वार के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क के अंदर जॉगिंग ट्रैक को पूरी तरह से बनाए रखा जाए और उसमें कोई बाधा न हो। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश राज्यपाल या संग्रहालय आने वाले किसी अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

याचिकाकर्ता भूपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया था कि संग्रहालय के लिए नए गेट का प्रस्तावित निर्माण संरक्षित विरासत हरित पार्क को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और इसकी हरियाली तथा जॉगिंग ट्रैक को नुकसान पहुंचाएगा। याचिका में कहा गया कि पार्क को 'प्रयागराज शहर के फेफड़े' के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए।

अदालत ने मामले में केंद्रीय संग्रहालय, प्रयागराज, भारत सरकार और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मृति उद्यान को पक्षकार बनाने की अनुमति दी और अगली सुनवाई से पहले केंद्र और राज्य से निर्देश प्राप्त करने को कहा।

स्रोत: livelaw.in

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