भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बैंसल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक आदेश जारी किया है। यह आदेश बीएसई पर अतरल स्टॉक ऑप्शंस में कारोबार के मामले में दिया गया है।
सेबी की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, यह आदेश जुलाई 2026 में जारी किया गया है। इसमें कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख है, लेकिन विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।
यह आदेश सेबी के प्रवर्तन विभाग द्वारा पारित किया गया है। मामला बीएसई पर अतरल स्टॉक ऑप्शंस में किए गए लेनदेन से संबंधित है।



