टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या मकान मालिक किरायेदार की सिक्योरिटी डिपॉजिट से फीके पेंट और सफाई का खर्च काट सकता है। रिपोर्ट में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, आम तौर पर सामान्य टूट-फूट (normal wear and tear) के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे नहीं काटे जा सकते। फीका पेंट और नियमित सफाई को अक्सर सामान्य टूट-फूट माना जाता है।
हालांकि, अगर किरायेदार द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है या संपत्ति को नुकसान हुआ है, तो मकान मालिक डिपॉजिट से राशि काट सकता है। रिपोर्ट में कानून की बारीकियों को समझाने की कोशिश की गई है।
यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के रियल एस्टेट डेस्क द्वारा तैयार की गई है, जो संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य के किराया कानूनों की जांच करें।
स्रोत: indiatimes.com



