भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने श्री सुर्गोविंद ट्रेडलिंक लिमिटेड मामले में सुश्री कोकिलाबेन पटेल के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र संख्या 4707/2022 जारी करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश अनुपालन के लिए जारी किया गया है।
सेबी की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि यह वसूली प्रमाणपत्र संबंधित मामले में निर्धारित राशि की वसूली के लिए जारी किया गया है। आदेश की प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
यह कार्रवाई सेबी के प्रवर्तन प्रभाग द्वारा की गई है। आदेश में आगे की प्रक्रिया के बारे में विवरण दिया गया है।



