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FSSAI ने डाबर को '100%' दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का आदेश दिया

FSSAI ने डाबर इंडिया को '100% नेचुरल', '100% प्योर' जैसे भ्रामक दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया है। कंपनी को 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी होगी।

FSSAI ने डाबर को '100%' दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का आदेश दिया
Graphic: Amrit Khabar NewsroomImage rights policy

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह अपने खाद्य उत्पादों पर '100%' के भ्रामक दावों वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करे। यह आदेश शहद, सेब का सिरका, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल दूध सहित कई उत्पादों पर लागू होता है।

FSSAI ने पाया कि डाबर की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% प्योरिटी गारंटीड', '100% ऑर्गेनिक' और '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे दावे किए गए हैं। नियामक के अनुसार, ये दावे खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन हैं, क्योंकि ये 'अस्पष्ट, अप्रमाणित और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले' हैं।

इसके अलावा, FSSAI ने डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर जैविक भारत लोगो के उपयोग पर भी आपत्ति जताई है। नियामक के अनुसार, इन उत्पादों पर बिना वैध FSSAI ऑर्गेनिक प्रमाणन के यह लोगो प्रदर्शित किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 का उल्लंघन है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को '100% प्योरिटी' के दावे के साथ बेचा जा रहा था, जो मिश्रित खाद्य पदार्थों के लिए अनुमेय नहीं है। FSSAI ने नोट किया कि डाबर को पहले भी इन दावों को बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अब कंपनी को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी होगी।

स्रोत: bestmediainfo.com

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