तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक डेवलपर और भूस्वामियों पर बिना पंजीकरण के फ्लैट बेचने के लिए जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 4 अगस्त 2026 को की गई।
रेरा ने यह कदम रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन पर उठाया। बिना पंजीकरण के बिक्री को अधिनियम का उल्लंघन माना गया।
यह जानकारी इंडियाटाइम्स की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
स्रोत: indiatimes.com



