वाहन बेचने या स्क्रैप करने के बाद यदि मालिक DVLA (ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी) को सूचित नहीं करते हैं, तो उन पर 1,000 पाउंड तक का जुर्माना लग सकता है। यह चेतावनी वाहन विशेषज्ञ सीन राइट ने दी है, जो ड्राइवरों से आग्रह कर रहे हैं कि वाहन बेचने या अधिकृत उपचार सुविधा (ATF) में ले जाने के तुरंत बाद DVLA को सूचित करें।
राइट ने कहा कि वाहन बेचने या स्क्रैप करने से पंजीकृत मालिक का नाम DVLA डेटाबेस से स्वतः नहीं हटता, इसलिए परिवर्तन की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। यदि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है, तो पिछले मालिक को वाहन से जुड़े जुर्माने और प्रवर्तन पत्र मिलते रह सकते हैं, भले ही वाहन अब किसी और के पास हो।
यह चेतावनी सितंबर में नंबर प्लेट बदलने से पहले विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि अगस्त कार बिक्री का लोकप्रिय महीना है। राइट ने स्क्रैप किए गए वाहन के लिए उचित दस्तावेज प्राप्त करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैप होने के बाद ड्राइवरों को डाक या ईमेल द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, जो पुष्टि करता है कि वे अब इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
राइट ने भुगतान विधियों और पहचान से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं की भी याद दिलाई। इंग्लैंड और वेल्स में अधिकृत उपचार सुविधा कानूनी रूप से स्क्रैप वाहन के लिए नकद भुगतान नहीं कर सकती है, इसलिए भुगतान केवल चेक या बैंक ट्रांसफर द्वारा किया जाना चाहिए। नकद की पेशकश करने वाले या पहचान मांगने से इनकार करने वाले डीलर से सावधान रहना चाहिए।
उन्होंने सलाह दी कि वाहन बेचते समय पूरे रिकॉर्ड रखें, जैसे पूर्ण फॉर्म की प्रतियां, खरीदार का विवरण, भुगतान रिकॉर्ड और वाहन के हस्तांतरण की लिखित पुष्टि। स्क्रैप करने से पहले वाहन से पार्ट्स निकालते समय सार्वजनिक सड़कों से दूर रहें और खतरनाक तरल पदार्थों को नालियों या मिट्टी में न जाने दें। व्यक्तिगत नंबर प्लेट रखने के इच्छुक ड्राइवरों को स्क्रैप करने से पहले इसे हटाने के लिए आवेदन करना होगा।
स्रोत: wirralglobe.co.uk



