भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मामले में वेंकटचारी सुरेश के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। यह आदेश आरसी संख्या 8710/2025 के तहत जारी किया गया है।
सेबी की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह आदेश वसूली कार्यवाही के संबंध में है। हालांकि, आदेश की विस्तृत शर्तों और पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
यह कार्रवाई सिक्योरक्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से जुड़े मामले में की गई है। सेबी ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी की है।



