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श्रीनगर अदालत ने 2020 गवकदल मस्जिद हत्या मामले में व्यक्ति को दोषी ठहराया

श्रीनगर की अदालत ने 2020 में गवकदल स्थित मरकज़ी अहले हदीस मस्जिद में हुई हत्या के मामले में गुलाम मोहिउद्दीन डार को दोषी ठहराया।

श्रीनगर अदालत ने 2020 गवकदल मस्जिद हत्या मामले में व्यक्ति को दोषी ठहराया
Graphic: Amrit Khabar NewsroomImage rights policy

श्रीनगर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को 2020 में गवकदल स्थित मरकज़ी अहले हदीस मस्जिद में हुए अब्दुल गनी डार की हत्या के मामले में गुलाम मोहिउद्दीन डार को दोषी ठहराया।

यह सजा मैसूमा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 03/2020 के संबंध में दी गई। अदालत ने आरोपी को पूर्व रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह सजा सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों की व्यापक श्रृंखला के आधार पर सुनिश्चित की गई, जिसमें घटना की सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्य, जांच के दौरान बरामद सामान और अन्य परिस्थितियाँ शामिल थीं।

सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के लिए अदालत ने 6 अगस्त, 2026 की तारीख तय की है।

स्रोत: kashmirlife.net

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