भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनपंजीकृत निवेश सलाहकार के रूप में काम करने के मामले में श्री मोहित गुप्ता, जो Safe Trading के मालिक हैं, के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया है।
सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित इस आदेश में कहा गया है कि गुप्ता ने बिना पंजीकरण के निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान कीं, जो नियमों का उल्लंघन है।
यह आदेश जुलाई 2026 में जारी किया गया है, जिसमें मामले की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि गुप्ता ने अनियमितताएं कीं।



