मुख्य तथ्य
- याचिका संख्या
- 02/2026-27
- प्रस्तावित शुद्ध राजस्व आवश्यकता
- 883.18 करोड़ रुपये
- पिछली स्वीकृत राजस्व आवश्यकता
- 953.86 करोड़ रुपये
- आपत्तियों की अंतिम तिथि
- 14 अगस्त 2026
- प्रस्तावित अवधि
- 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027
पृष्ठभूमि
नागालैंड सरकार के विद्युत विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपनी समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए नागालैंड विद्युत नियामक आयोग (एनईआरसी) के समक्ष एक याचिका दायर की है। यह प्रस्ताव 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
यह याचिका विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62 और 64 तथा एनईआरसी एमवाईटी टैरिफ विनियम, 2016 के तहत दायर की गई है। इसे शुरू में 28 नवंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया था, और संशोधित गणना 27 जुलाई 2026 को दायर की गई। इसे याचिका संख्या 02/2026-27 के रूप में पंजीकृत किया गया है।
वर्तमान स्थिति
आयोग ने याचिका स्वीकार कर ली है और सभी हितधारकों से 14 अगस्त 2026 तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यह जानकारी एक डीआईपीआर रिपोर्ट के अनुसार दी गई है।
विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शुद्ध राजस्व आवश्यकता 883.18 करोड़ रुपये प्रस्तावित की है, जो 28 मार्च 2025 को जारी एमवाईटी टैरिफ आदेश में स्वीकृत 953.86 करोड़ रुपये से कम है।
प्रस्ताव में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए संशोधित ऊर्जा दरें (रुपये/किलोवाट घंटा) शामिल हैं। पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं के लिए घरेलू श्रेणी में 0-30 किलोवाट घंटा के लिए 6.10 रुपये से लेकर 250 किलोवाट घंटा से अधिक के लिए 8.30 रुपये प्रति यूनिट तक की दरें प्रस्तावित हैं। वाणिज्यिक श्रेणी में 60 किलोवाट घंटा से कम के लिए 8.60 रुपये से लेकर 240 किलोवाट घंटा से अधिक के लिए 10.35 रुपये प्रति यूनिट तक की दरें हैं।
| श्रेणी | पोस्ट-पेड न्यूनतम | पोस्ट-पेड अधिकतम | प्री-पेड |
|---|---|---|---|
| घरेलू | 6.10 | 8.30 | 6.05 |
| वाणिज्यिक | 8.60 | 10.35 | 9.00 |
| औद्योगिक | 7.50 | 8.70 | 7.10 |
| कृषि | 3.85 | 3.85 | 3.45 |
| बल्क | - | - | 7.35 |
| ईवी चार्जिंग स्टेशन | 8.80 | 8.80 | - |
प्रभाव
प्रस्तावित दरों से विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के बिजली बिल प्रभावित होंगे। औद्योगिक श्रेणी में 500 किलोवाट घंटा से कम के लिए 7.50 रुपये और 5000 किलोवाट घंटा से अधिक के लिए 8.70 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित है। कृषि श्रेणी के लिए 3.85 रुपये प्रति यूनिट और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए 8.80 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित है।
प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए अलग दरें प्रस्तावित हैं, जिनमें घरेलू के लिए 6.05 रुपये, औद्योगिक के लिए 7.10 रुपये, बल्क के लिए 7.35 रुपये, वाणिज्यिक के लिए 9.00 रुपये और कृषि के लिए 3.45 रुपये प्रति यूनिट शामिल हैं। सार्वजनिक प्रकाशन शुल्क घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और बल्क उपभोक्ताओं से 10 से 25 रुपये प्रति माह के निश्चित अधिभार के रूप में वसूला जाएगा।
भविष्य की संभावनाएं
विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।
यदि आयोग प्रस्तावित दरों को मंजूरी देता है, तो अक्टूबर 2026 से नई दरें लागू हो सकती हैं। हालांकि, हितधारकों की आपत्तियों के आधार पर दरों में संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
यदि आयोग शुद्ध राजस्व आवश्यकता में कमी को स्वीकार करता है, तो इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है। लेकिन यदि आपत्तियों के बाद दरों में बदलाव होता है, तो अंतिम टैरिफ भिन्न हो सकता है।
यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग कब अंतिम आदेश जारी करेगा, लेकिन 14 अगस्त 2026 की समय सीमा के बाद सुनवाई की संभावना है।
स्रोत: morungexpress.com



