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सहकारी लोकपाल ने संत ज्ञानेश्वर सोसाइटी को 25 लाख रुपये की सावधि जमा राशि लौटाने का निर्देश दिया

सहकारिता मंत्रालय के सहकारी लोकपाल ने संत ज्ञानेश्वर मल्टी स्टेट सहकारी क्रेडिट सोसाइटी को 25 लाख रुपये की सावधि जमा राशि ब्याज सहित 30 दिनों में लौटाने का आदेश दिया है।

सहकारी लोकपाल ने संत ज्ञानेश्वर सोसाइटी को 25 लाख रुपये की सावधि जमा राशि लौटाने का निर्देश दिया
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सहकारिता मंत्रालय के अधीन सहकारी लोकपाल कार्यालय ने महाराष्ट्र के सतारा स्थित श्री संत ज्ञानेश्वर मल्टी स्टेट सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को पैंटन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख रुपये की सावधि जमा राशि ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर लौटाने का निर्देश दिया है।

लोकपाल के 3 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार, शिकायतकर्ता कंपनी ने 18 नवंबर 2024 को सोसाइटी में एक वर्ष की सावधि जमा के रूप में 25 लाख रुपये जमा किए थे। जमा परिपक्व होने के बाद कंपनी ने कई बार भुगतान का अनुरोध किया, जिसमें 27 जनवरी 2026 को भेजा गया ईमेल भी शामिल है, लेकिन उसे न तो परिपक्व राशि मिली और न ही सोसाइटी से कोई जवाब मिला।

सहकारी लोकपाल ने सोसाइटी को 6 मई और 27 मई 2026 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन नोटिस अनुत्तरित रहे और 'पता छोड़कर गया' कहकर वापस आ गए। लोकपाल कार्यालय द्वारा भेजे गए ईमेल का भी कोई जवाब नहीं मिला।

लोकपाल ने कहा कि सोसाइटी ने जमाकर्ता या लोकपाल कार्यालय से संवाद नहीं किया, जिससे स्पष्ट है कि उसका जमा राशि लौटाने का कोई इरादा नहीं है। सोसाइटी को अब 30 दिनों के भीतर देय राशि और अद्यतन ब्याज का भुगतान करने तथा तुरंत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

स्रोत: indiancooperative.com

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