भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की अचल संपत्ति की अनधिकृत गिरवी के मामले में अंतिम आदेश जारी किया है।
सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित आदेश के अनुसार, यह मामला कंपनी की अचल संपत्ति को बिना उचित प्राधिकरण के गिरवी रखे जाने से संबंधित है।
आदेश में मामले की विस्तृत जानकारी और सेबी द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख है। हालांकि, आदेश की पूरी प्रति अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।



