केंद्र सरकार देश में दो पहिया सड़क एम्बुलेंस की शुरुआत के लिए नियामक ढांचा तैयार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा अधिसूचना जारी किया है।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, दो पहिया सड़क एम्बुलेंस को एल2 श्रेणी के वाहन के रूप में विनियमित किया जाएगा। इन्हें परिवहन वाहन माना जाएगा और फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हर दो साल में कराना होगा।
नए मानक एआईएस-209 (भाग 1):2026 के तहत वाहन की स्थिरता, ब्रेकिंग क्षमता, आपातकालीन चेतावनी उपकरण, रोगी स्ट्रेचर की सुरक्षित स्थापना और अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता जैसी शर्तें शामिल होंगी। ये नियम 1 अक्टूबर 2027 से लागू होंगे।
मंत्रालय के अनुसार, ये एम्बुलेंस ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में त्वरित आपातकालीन सेवा पहुंचाने में सहायक होंगी। मसौदे पर 30 दिनों तक टिप्पणियां मांगी गई हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
स्रोत: डीडी न्यूज़, प्रसार भारती



